6 लीटर से ज्यादा शराब रखने पर लेना होगा लाइसेंस
कानपुर (महेश प्रताप सिंह). प्रदेश सरकार ने घर में शराब रखने की सीमा निर्धारित कर दी है। छह लीटर से ज्यादा शराब घर में रखना अवैध होगा और अगर कोई रखना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने मदिरा के धंधे में कई नए प्रयोग किए हैं जिसके तहत निजी प्रयोग या पर्सनल बार के लिए निर्धारित सीमा से अधिक शराब रखने पर लाइसेंस लेने का प्रावधान कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिये 12 हजार रुपये हर साल लाइसेंस के रूप में देना होगा तथा 51 हजार रुपये बतौर सिक्योरिटी देनी होगी।
घर में ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस भी उन्हीं को मिलेगा जो लगातार पांच साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हों।
प्राप्त जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने देशी विदेशी मदिरा के साथ साथ मॉडल शाप के सालाना लाइसेंस फीस में भी बढ़ोत्तरी की है। एक अनुमान के अनुसार इन सारे तरीकों के जरिए करीब छह हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व सरकार के खजाने में जाएगा।
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