Breaking News

सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू युक्त मादक पदार्थों का सेवन हुआ निषेध

शाहजहाँपुर 07 मार्च 2017 (खुलासा TV ब्यूरो). पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि तम्बाकू युक्त मादक पदार्थो का सेवन करने वाले होशियार हो जायें। आज से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 लागू हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर सहित विकास भवन, समस्त सरकारी कार्यालयों, समस्त प्राईमरी से लेकर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, जिला अस्पताल सहित समस्त सी.एच.सी./पी.एच.सी., समस्त तहसीलों, विकास खण्डों, सहित ब्लाक स्तरीय कार्यालयों में पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि तम्बाकूयुक्त मादक पदार्थो का सेवन पूर्णतया वर्जित होगा


राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों से कहा कि सबसे पहले इस समिति के जो सदस्य है वह यदि तम्बाकू एवं उससे बने उत्पाद का सेवन करते है तो उन्हें आज से तम्बाकू उत्पाद छोड़ने होंगे। उन्होंनेे कहा कि आज से कलेक्ट्रेट परिसर सहित विकास भवन, समस्त सरकारी कार्यालयों, समस्त प्राईमरी से लेकर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, जिला अस्पताल सहित समस्त सी.एच.सी./पी.एच.सी., समस्त तहसीलों, विकास खण्डों, सहित ब्लाक स्तरीय कार्यालयों में पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि तम्बाकूयुक्त मादक पदार्थो का सेवन पूर्णतया वर्जित होगा। जो भी व्यक्ति उक्त सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायालयों में तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते हुये पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुये अर्थदण्ड वसूला जायेगा। 

बैठक में जिला स्तरीय समिति में नामित महिला क्षेत्र विकास समिति सदस्य के स्थान पर उनके पति के आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि किसी भी बैठक में जो पुरूष/महिला नामित हो वही बैठक में भाग लेगें। उनके स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में प्रतिभाग नही लेने दिया जायेगा। जिलाधिकारी श्री चौहान ने कहा कि जिले में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 लागू हो गया है। इसके लिये जनजागृति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा जिले के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को इस विषय में जानकारी देते हुये जागरूक किया जाये। उन्होंने कहा कि सिगरेटो तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों का प्रतिशेध किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये। इसके लिये यह जरूरी है कि उक्त एक्ट की हिन्दी प्रति क्रय कर सम्बन्धितों को वितरित कराते हुये पूरी जानकारी देते हुये जनसामान्य को जागरूक करें। सार्वजनिक स्थलों, तम्बाकू निषिध क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति सेवन करते हुये पाया गया तो उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा-21 के अंतर्गत 200 रूपये तक का जुर्माना तथा दण्डात्मक कार्यवाही दोनो हो सकती है। जिलाधिकारी ने बैठक में समस्त अधिकारियों को वरिष्ठ कोषाधिकारी से 385 की रसीदबुक दिलाते हुये निर्देश दिये है कि समस्त अधिकारी यदि कोई व्यक्ति उक्त तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते हुये पाया जाये तो उससे रूपये 200 वसूलते हुये 385 की रसीद काटकर एक प्रति सम्बन्धित प्राप्त करायें और प्राप्त धनराशि लेखाशीर्षक-0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य-800 अन्य प्राप्तियां, 04-स्वास्थ्य निदेशक के अन्य प्राप्तियों में जमा कराया जाये। 

उक्त बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा. कमल कुमार ने सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 के विषय में विस्तृत जानकारी दी। नोडल अधिकारी डा. एस.के.गर्ग ने अधिनियम व प्राप्त प्रशिक्षण के विषय में अवगत कराया। उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), उपजिलाधिकारी सदर, सहायक निदेशक सूचना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला खाद्य और औषधि अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आदि समिति के सदस्य उपस्थित रहे।