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बहराइच - बाप ने ही गला रेतकर बेटी को उतारा था मौत के घाट

बहराइच (ब्यूरो). थाना रिसिया के विशुनापुर में बीते दिनों शंकरानी उर्फ पूजा पुत्री सुभाष की हत्या कर उसके घर के पास ही शव बोरे में भरकर फेंक दिया गया था । मृतका के पिता द्वारा थाने पर लिखित शिकायत पत्र देकर अवगत कराया गया था कि रात्रि करीब 02 बजे इब्राहिम पुत्र मो0 यार खाँ व अन्य द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरे व पत्नी के कनपटी पर रिवाल्वर लगाकर घर का जेवर लूटने के साथ ही मेरे पुत्री शंकरानी उर्फ पूजा के मुँह में कपड़ा ठूंसकर उठा ले गये तथा मेरी पुत्री शंकरानी की हत्या कर दिया है। परन्‍तु पुलिस जांच में ज्ञात हुआ कि बाप ने ही गला रेतकर बेटी को  मौत के घाट उतारा था ।




उक्त सूचना पर अभियोग संख्या 161/20 धारा 302,394,452 भादवि व 3(2) SC/ST एक्ट वनाम मो0 यार खाँ सहित 02 नामजद व 02 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । परन्तु पुलिस द्वारा जाँच में घटना स्थल निरीक्षण के दौरान वादी सुभाष के घर से दुपट्टा व रस्सी बरामद किया गया था जिसमें बाल आदि लगे थे। जिससे मामला संदिग्घ प्रतीत हुआ था। परिवारीजन व वादी से कडाई से पूछताछ करने पर वादी नें अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने ही अपनी इज्जत बचाने के लिये पुत्री की हत्या कर प्रधान व कोटेदार को फंसाने के लिये इसे हत्या का रूप दिया। 


आरोपी सुभाष ने बताया की उसकी नाबालिग लड़की शंकरानी देवी का प्रेम प्रसंग गाँव के ही छोटकऊ पुत्र फकीरे के साथ था जिसकी जानकारी होने पर मैंने उसकी शादी नाबालिग अवस्था में ही करीब 1 वर्ष पूर्व थाना दरगाह क्षेत्र में कर दिया था। मेरी पुत्री के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं था शादी के बाद भी मेरी पुत्री अपने पति के मोबाइल से अपने प्रेमी छोटकऊ पुत्र फकीरे से बात करती रहती थी। फोन में काल रिकार्डिग लगाये जाने के कारण मेरे दामाद को भी मेरे पुत्री के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हो गई, जिस कारण मेरे समधी द्वारा मेरी पुत्री को करीब 20-25 दिन पूर्व मेरे घर लाकर छोड़ दिया गया था। 


यहाँ आने पर मैंने अपनी लड़की को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था जिस पर दिनांक 20.06.2020 को छोटकऊ पुत्र फकीरे के विरुद्ध थाना रिसिया में अभियोग संख्या 152/20 धारा 354,504,506, IPC व 3(2) 5(A) SC/ST एक्ट पंजीकृत कराया था। उक्त अभियोग में आरोपी छोटकऊ को दिनांक 23.06.2020 को जेल रवाना कर विवेचना की जा रही थी | मुझे ज्ञात हुआ था कि 164 के बयान में जो मेरी पुत्री द्वारा माननीय न्यायालय में कहा जायेगा वही सर्वमान्य होगा, मैंने अपनी पुत्री को बहुत समझाने की कोशिश की पर वह अपने प्रेमी के पक्ष में ही बयान देना चाहती थी। जिस कारण अपनी इज्जत बचाने के लिये दिनांक 27-28.06.2020 की रात्री में मैंने सोते समय़ अपनी लड़की को गला घोंटकर मार दिया। उसके बाद आंगन में लाकर हंसिये से उसका गला काट दिया तथा बोरे में भरकर बाग में फेक आया। 


चूँकि छोटकऊ के पक्ष में प्रधान व उसके सहयोगी रहते थे इसी कारण मैंने उसको मारकर उसकी हत्या का आरोप प्रधान और कोटेदार पर लगा दिया था । अभियुक्त के निशानदेही पर हँसिया व वारदात के समय अभियुक्त द्वारा पहना हुआ कपड़ा, रस्सी तथा दुपट्टा बरामद कर अभियुक्त सुभाष को हिरासत में लिया गया है|




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