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अब घटे दरों पर कृषकों को उपलब्ध होगी यूरिया उर्वरक #KhulasaTV

बहराइच 16 जनवरी 2019 (ब्यूरो). जिला कृषि अधिकारी बहराइच राम शिष्ट ने जानकारी दी है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में यूरिया उर्वरक पर लगने वाले अतिरिक्त कर (ए.सी.टी.एन.) को समाप्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में 10 जनवरी को जारी आदेश के फलस्वरूप यूरिया उर्वरक के लिए नई घटी हुई खुदरा बिक्री दरें 12 जनवरी 2019 से प्रभावी हो गयी हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 12 जनवरी 2019 से प्रभावी खुदरा बिक्री दर के अनुसार अब उर्वरक यूरिया की 45 कि.ग्रा./बोरी रू. 266.50 पैसे तथा 50 कि.ग्रा./बोरी रू. 295.00 में कृषकों को प्राप्त होगी। 


उन्होंने बताया कि पूर्व में लागू अतिरिक्त कर (ए.सी.टी.एन.) के साथ उर्वरक यूरिया की 45 कि.ग्रा./बोरी रू. 299.00 तथा 50 कि.ग्रा./बोरी रू. 330.50 मात्र में किसानों को प्राप्त होती थी। नई व्यवस्था के प्रभावी होने से कृषकों को उर्वरक यूरिया की 45 कि.ग्रा./बोरी की खरीद पर रू. 32.50 तथा 50 कि.ग्रा./बोरी की खरीद पर रू. 35.50 की बचत होगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के निजी क्षेत्र के थोक एवं फुटकर उर्वरक बिक्रेताओं एवं सहकारी क्षेत्र में बिक्री केन्द्रों तथा सहकारी समितियों पर पुरानी दरों की यूरिया उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिनके बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित है। 

इन अंकित मूल्यों के स्थान पर 12 जनवरी 2019 से प्रभावी नई दरों पर यूरिया उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार/सहायक विकास अधिकारी (कृषि), क्षेत्र अधिकारी इफको, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता तथा उप कृषि निदेशक से अपेक्षा की गयी है कि क्षेत्रीय कर्मचारियों को समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर तैनात कर उनकी देखरेख/उपस्थिति में घटी हुई दरों पर कृषकों को यूरिया उर्वरक का विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करायें। जनपद में यूरिया उर्वरक की कालाबाज़ारी तथा अधिक दरों पर बिक्री पर प्रभावी अंकुश के लिए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय-समय पर अपने स्तर पर यथावश्यक समीक्षा कर 12 जनवरी 2019 से लागू दरों पर यूरिया उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित कराये जाने के साथ-साथ यूरिया उर्वरक की कालाबाज़ारी/अधिक दरों पर बिक्री करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करें।