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हत्या के मुकदमे में सुनाई ADJ ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

शाहजहाँपुर 13 जुलाई 2017. अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय एहसानुल्लाह खान ने हत्या के मुकदमे में एक आरोपी को दोषी मान कर आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा थाना क्षेत्र के गांव लिधौआ निवासी एेवरन (वादी) ने अपने सगे भान्जे सुखलाल की हत्या करने में गांव के अशोक एवं जागन निवासी पशुरामपुर के विरूद्ध  6 जून 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 


तहरीर के अनुसार वादी का भान्जा सुखलाल को अभियुक्त अशोक को दरवाजा बनवाने  की बात करके ले गया था। वहां पर कहा-सुनी हो जाने पर जागन ने चाकू मार कर सुखलाल की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर जांच कर जागन के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने गवाहों व सरकारी वकील अमित सिहं वर्मा के तर्को से सहमत हो कर जागन को दोशी मान आजीवन कारावास व पचास हजार रूपये अर्थदण्य से दण्डित किया। जमा अर्थदण्ड में से 40,000 रूपये प्रतिकर स्वरूप मृतक के उत्तराधिकारी को दिलाया जाए।