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शाहजहांपुर - कोर्ट ने दिये तस्ददुक हत्याकाण्ड में नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश

शाहजहांपुर 27 फरवरी 2017 (खुलासा TV ब्यूरो). तीन साल पहले आरसी मिशन थाना क्षेत्र के फत्तेपुर चुंगी के पास दिलीप और सुधीर गुप्ता के दोहरे हत्याकाण्ड के बाद हुये तस्ददुक हत्याकाण्ड में नौ आरोपियों के खिलाफ सीजेएम ने गिरफ्तारी के आदेश दिये हैं। इन नौ आरोपियों को पुलिस ने दर्ज क्रास एफआईआर में क्लीन चिट दी थी। पूरे मामले मे कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुये प्रभारी निरीक्षक आरसी मिशन को गिरफतारी के आदेश दिये हैं। अगली सुनवाई सात मार्च को होनी है।

बता दें कि तीन मार्च 2014 को आरसी मिशन क्षेत्र के फत्तेपुर चुंगी के पास दिलीप गुप्ता और मुज्जमिल के बीच हुये विवाद में फायरिंग के दौरान दिलीप गुप्ता और सुधीर गुप्ता के गोली लगी थी। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गयी थी। हत्यारों में आरोपी तस्ददुक को सुधीर, रीतू गुप्ता ,रामलखन, चमन, कमल, राजू, विवेक, राजू, पंकज व हरिओम ने पकड़ कर बेरहमी से मारापीटा था जिससे दौरान इलाज तदस्सुक की मौत हो गयी थी। दिलीप और सुधीर गुप्ता की हत्या के मामले मे तसददुक मुजम्मिल, मुजीब, शफीक, शहीद, सददीक, पप्पू,गोल्हू सहित 11 अन्य लोगों के खिलाफ पंकज गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गयी थी जिसमे तसददुक को छोड़कर सभी की गिरफतारी हो चुकी है। 

उधर तस्ददुक की मौत के मामले में दर्ज रिपोर्ट मे सुधीर, दिलीप सहित नौ लोगों के पक्ष में पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट लगाते हुये क्लीन चिट दे दी थी। अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ मृतक तसददुक के भाई इफ्तेखार ने सीजेएम की अदालत मे पिटीशन फाइल की। आधा दर्जन साक्ष्यो के आधार पर सीजेएम संजय मिश्रा ने पुलिस की एफ.आर को निरस्त कर दिया। तथा तस्ददुक की रिपोर्ट मे नामजद किये गये सुधीर गुप्ता , रीतू गुप्ता, रामलखन गुप्ता, चमन गुप्ता, कमल गुप्ता, विवेक गुप्ता, राजू गुप्ता, पंकज गुप्ता और हरिओम गुप्ता को सम्मन के द्वारा तलब किया। सीजेएम के आदेश के बाद रीतू गुप्ता ने उच्च न्यायालय की शरण ली लेकिन उच्च न्यायालय ने अवर कोर्ट के आदेश को सही बताते हुये एक माह के भीतर सभी आरोपियो को जमानत कराने के निर्देष दिये थे। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद तस्ददुक की हत्या के आठों आरोपियों ने न तो जमानत करायी और नहीं अदालत में हाजिर  हुये। पूरे मामले मे कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुये प्रभारी निरीक्षक आरसी मिशन को गिरफतारी के आदेश दिये है। अगली सुनवाई सात मार्च को होनी है।