रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 10,331 एनजीओ को नोटिस
गृह
मंत्रालय ने विदेशी धन हासिल करने वाले 10000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों
(एनजीओ) को अनिवार्य सालाना रिटर्न दाखिल नहीं करने पर नोटिस जारी किए हैं।
ये नोटिस 2009 से 2012 तक लगातार तीन साल के लिए रिटर्न दाखिल नहीं करने
पर जारी किए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा है कि रिकार्ड की
जांच में पाया गया कि इन एनजीओ ने 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए
अनिवार्य सालाना रिटर्न जमा नहीं कराया है। इन संगठनों को नोटिस जारी किए
गए हैं। इन संगठनों से पूछा गया है कि तय समयाविध में रिटर्न दाखिल नहीं
करने तथा विदेशी अंशदान नियमन नियमों के उल्लंघन के लिए विदेशी अंशदान
नियमन कानून 2010 के तहत उनका पंजीरकण रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए।विदेश
से धन पाने वाले जिन गैर सरकारी संगठनों को नोटिस जारी किया गया है उनमें
सबसे अधिक 1441 आंध्रप्रदेश में है। इसके अलावा 1167 उत्तरप्रदेश में, 1108
तमिलनाडु में, 990 महाराष्ट्र में, 821 कर्नाटक में, 748 पश्चिम बंगाल,
655 बिहार में, 643 ओड़िशा में, 538 केरल में, 400 दिल्ली में, 378 गुजरात
में, 38 जम्मू कश्मीर में तथा 130 असम में हैं। उल्लेखनीय है कि तीन महीने
पहले ही आसूचना ब्यूरो की एक रपट में विदेशी धन पाने वाले कुछ एनजीओ द्वारा
कथित रूप से ‘विकास विरोधी’ गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई थी।
गृह मंत्रालय ने एनजीओ को अपनी आय, खर्च, बैलेंसशीट सहित अन्य ब्यौरा देने
को कहा है। एफसीआरए के तहत पंजीबद्ध एनजीओ की संख्या 16 जुलाई 2014 तक
42,529 थी।