केजरीवाल भरेंगे बाॅन्ड, नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत
नर्इ दिल्ली। मानहानि मामले में जमानत के लिए बाॅन्ड नहीं भरने की जिद पर अड़े
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्नी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की
सलाह मान ली है और वह बाॅन्ड भरने को तैयार हो गए हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में
बंद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से
कोई राहत नहीं मिली।
केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें बाॅन्ड भरना ही होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल इस फैसले को मानते हुए बाॅन्ड भरने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके वकील प्रशांत भूषण ने हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हैं। न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल इस कानूनी प्रक्रिया को प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। युगल पीठ ने स्पष्ट किया कि वह केजरीवाल की याचिका के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगा, लेकिन इससे पहले वह निजी मुचलका भरें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारियों की सूची में शामिल करने पर आपराधिक मानहानि का सामना कर रहे केजरीवाल 21 मई से तिहाड़ जेल में हैं। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले की 21 मई को सुनवाई करते हुए केजरीवाल से जमानत के लिए दस हजार रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा था।
केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें बाॅन्ड भरना ही होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल इस फैसले को मानते हुए बाॅन्ड भरने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके वकील प्रशांत भूषण ने हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हैं। न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल इस कानूनी प्रक्रिया को प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। युगल पीठ ने स्पष्ट किया कि वह केजरीवाल की याचिका के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगा, लेकिन इससे पहले वह निजी मुचलका भरें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारियों की सूची में शामिल करने पर आपराधिक मानहानि का सामना कर रहे केजरीवाल 21 मई से तिहाड़ जेल में हैं। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले की 21 मई को सुनवाई करते हुए केजरीवाल से जमानत के लिए दस हजार रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा था।