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मुम्‍बई शक्ति मिल गैंगरेप: तीन को फांसी, एक को उम्र कैद

 
मुम्‍बई। शक्ति मिल गैंग रेप केस में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। मुंबई की एक अदालत ने इन तीनों के अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' करार देते हुए मौत की सजा सुनाई।
चौथे दोषी को उम्रकैद सुनाई गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि गैग रेप की पीड़ित के जिंदा रहते हुए भी रेपिस्ट को फांसी की सजा दी गई है। उल्लेखनीय है कि मामले के तीनों दोषी कासिम बंगाली, विजय जाधव और मोहम्मद सलीम अंसारी एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ सामूहिक बलात्कार कांड में भी दोषी करार दिए जा चुके हैं। 18 वर्षीय टेलीफोन ऑपरेटर के साथ पिछले साल जुलाई में शक्ति मिल परिसर में सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस घटना के एक महीने बाद 22 अगस्त को फोटोग्राफी करने गई एक पत्रकार के साथ विजय जाधव, कासिम शेख, सलीम अंसारी और मोहम्मद अशफाक शेख ने रेप किया था। जज शालिनी ने कहा कि इन दोषियों ने जो बेरहमी पीड़िता के साथ दिखाई, वह इनके अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की कैटिगरी में डालती है, इसलिए इन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है।महाराष्ट्र में पहली बार रेप के आरोपियों को धारा 376 ई के तहत दोषी पाया गया है। यह धारा आदतन अपराध करने वालों पर लगाई जाती है।