गैंगरेप और मर्डर में 3 को मौत की सजा
नई दिल्ली। दिल्ली की फास्ट ट्रैक
कोर्ट ने 19 साल की लड़की के अपहरण, गैंगरेप और हत्या के जुर्म में दोषी
करार दिए गए तीन युवकों को मौत की सजा सुनाई है। मामला साल 2012 का है।
घटना के तीन दिन बाद फरवरी 2012 में पीड़ित लड़की का शव हरियाणा के पास एक
गांव से बरामद किया गया था।
अडिश्नल सेशन जज विरेंद्र
भट्ट ने 13 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए तीनों युवकों को दोषी
करार दिया था। पुलिस के मुताबिक, 9 फरवरी, 2012 को राहुल, रवि और विनोद ने
रात करीब 8 बजे नजफगढ़ के पास एक बस स्टॉप से पीड़िता को अगवा किया।
पीड़िता अपने दोस्तों के साथ बस स्टॉप पर खड़ी थी। वह गुड़गांव की एक
प्राइवेट कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। पुलिस के
मुताबिक, पीड़िता ने रवि के साथ दोस्ती करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद
से वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता से बदला लेने की फिराक में था। इससे पहले 17 तारीख को सजा
पर जिरह के दौरान अडिश्नल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सतविंदर कौर ने अदालत में
कहा कि तीनों युवकों का अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है,
इसलिए इन्हें मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। सरकारी वकील ने दलील दी कि
ट्रायल के दौरान राहुल (27), रवि (23) और विनोद (23) ने जुर्म के प्रति
किसी तरह का पश्चाताप नहीं दिखाया, जिससे उनके सुधरने की कोई संभावना नजर
नहीं आती। घटना
के 3 दिनों बाद लड़की का शव हरियाणा में एक खेत से बरामद हुआ था और तब तक
बॉडी डिकंपोज हो चुका था। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने लड़की की आंख और
चेहरे को तेजाब से जला दिया था। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की
बोतल डाल दी थी।