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सेबी ने सिस्टम ऑडिट में किया संशोधन

मुम्‍बई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंज से कहा है कि वह शेयर ब्रोकरों के बारे में सिस्टम ऑडिटर्स की अनुपालन में खामियों और निरीक्षण संबंधी सभी जानकारी हर तिमाही उपलब्ध करायें।
शेयर बाजारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सभी प्रमुख ऑडिट निष्कर्षों को समयबद्ध तरीके से सुधारा जाए या उनका अनुपालन किया जाए। सेबी ने 2008 में सभी एक्सचेंज तथा डिपाजिटरियों के लिए प्रतिष्ठित स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा सालाना आधार पर प्रणाली ऑडिट को अनिवार्य कर दिया था। ऑडिट रिपोर्ट में शेयर बाजारों को ब्रोकरों की उन सभी खामियों को रिपोर्ट करना होता है जिसमें नियमों के अनुपालन नहीं करने और प्रणाली से हटकर काम करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होते है। सेबी को यह रिपोर्ट प्रत्येक ब्रोकर के लिये देनी होती है।