आसाराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
जाेधपुर। नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में आसाराम सहित पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र बुधवार को अदालत में पेश कर दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय, ग्रामीण, के न्यायाधीश मनोज कुमारव्यास की अदालत
में आसाराम, उसके सेवादार शिवा, मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन
शिल्पी एवं शरदचन्द्र तथा आसाराम के रसोइया प्रकाश को पेश किया गया, जहां
उन्हें आरोप पत्र सुनाये गये।
आसाराम को दंड संहिता की धारा 376 -2, 374, 354.ए, 342, 506, 120 बी,
509/34 एवं जेजे 23 एवं 26 तथा पोकसो की 5 से आठ और 17 के तहत आरोप पत्र
सुनाया गया। इसी तरह मामले के शेष आरोपियों को भी अलग अलग धाराओं के तहत
आरोप पत्र सुनाए गए।
इसके बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को 16 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज
दिया। गौरतलब है कि नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण करने के आरोप में
आसाराम सहित ये पांचों आरोपी जोधपुर जेल में बंद हैं। इस मामले में जांच अधिकारी चंचल ने अदालत से आग्रह किया कि कोई मौखिक एवं
लिखित दस्तावेज एवं सबूत मिलता है तो उसे पत्रावली पर लेने एवं आज ही के
दिन पेश किया हुआ माना जाए तो अदालत ने इसकी अनुमति भी प्रदान की है।
अदालत में पुलिस ने करीब 58 गवाहों की सूची भी पेश की है करीब 77 दिन
में 1012 पेज का चालान पेश किया है। आसाराम को आज पुलिस अदालत में करीब एक
बजकर 50 मिनट पर लेकर आई और लगभग पौने दो घंटे के बाद अदालत से बाहर लाई।
पुलिस इनमें से शिल्पी को अलग एक पुलिस की गाडी में लायी जबकि शेष सभी को
पुलिस की बसनुमा बड़ी गाड़ी में लाया गया।
उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर निवासी एक लड़की ने आसाराम के
खिलाफ दिल्ली के कमला मार्केट थाने में 20 अगस्त को मामला दर्ज कराया था
तथा घटना यहां की होने के कारण जांच के लिए एफआईआर यहां भेजी गई। पुलिस ने
आसाराम को 31 अगस्त की रात में इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया तथा शेष
आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया।