अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को 7 साल जेल
हैदराबाद। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को
2001 के फर्जी पासपोर्ट मामले में हैदराबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने
सात साल की सजा सुनाई है। सलेम पर कुर्नूल से फर्जी नाम और पते पर पासपोर्ट
लेने का आरोप है।
विशेष सीबीआई कोर्ट के जज एम वी रमण नायडू ने अबू सलेम को फर्जी नाम और पते से पासपोर्ट हासिल करने का दोषी माना है। अबू
सलेम ने रामिल कामिल मलिक के नाम से 2001 में पासपोर्ट हासिल किया था और
आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले का पता दिया था। उसमें पिता का नाम और
जन्मतिथि भी फर्जी थी। हैदराबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से उसने तीन फर्जी पासपोर्ट हासिल किए थे। एक अपनी बीवी के लिए और दूसरा मोनिका बेदी के लिए। अक्टूबर
2002 में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मामले की जांच आंध्र पुलिस को सौंप दी थी। 2004 में 10 लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया। दो लोग
बरी हो गए, जबकि सात लोगों पर सुनवाई चल रही है। सलेम को आईपीसी की धारा
120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 419, धारा 468 (धोखाधडी करने के उद्देश्य से
जालसाजी), धारा 471 (जाली दस्तावेज का इस्तेमाल असली के तौर पर करने) के
तहत दोषी ठहराया गया था।