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दिल्ली गैंगरेपः सभी आरोपी दोषी करार

नई दिल्ली। 16 दिसंबर को चलती बस में पैरा-मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में साकेत की फास्ट ट्रैक अदालत ने बचे चारों आरोपियों मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को सभी 15 धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। सजा पर बहस कल होगी।
इसके अलावा भारत में यह पहला केस है, जिसमें सुनवाई के दौरान विदेश से कोर्ट रूम में वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई। इस मामले में नाबालिग को बाल अदालत पहले ही 31 अगस्त को सजा सुना चुकी है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाया था और साक्ष्य के रूप में इसे पेश भी किया। इसी कड़ी में आरोपियों के दांतों के निशानों का टेस्ट यानी टीथ बाइट इंप्रेशन टेस्ट भी करवाया गया। दरअसल, पीड़ित युवती के शरीर पर आरोपियों के काटे जाने के कई निशान मिले थे। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज के साथ भी काफी साक्ष्य पेश किए थे। अभियोजन पक्ष के मामले को आरोपी मुकेश के बयानों से भी काफी बल मिला था, जिसमें उसने माना था कि घटना में प्रयुक्त बस में सभी छह आरोपी मौजूद थे।