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बेटी को ले कुएं में कूदी मां को उम्र कैद

भिंड। मध्यप्रदेश में भिंड जिले की एक अदालत ने मासूम बेटी की हत्या करने के मामले की आरोपी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एक फैसले में मासूम दुधमुंही बेटी की हत्या करने की आरोपी मां अनूशी को उम्र कैद और तीन हजार रुपये
अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार लहार थाना क्षेत्र के ग्राम रमजा निवासी अनूशी एक साल पहले गृह कलेश के कारण अपनी दुधमुंही बच्ची को लेकर कुएं में कूद गई थी। इस घटना में कुएं में गिरने से बच्ची की तो मौत हो गई थी जबकि अनूशी बच गई थी। पुलिस ने अनूशी को कुएं से जिंदा बाहर निकाल लिया था। जबकि उसकी बच्ची की मौत हो गई थी।

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