ग्राहकों को कंपनियां नहीं लगा पाएंगी अब चूना
1 नवंबर से एफएमसीजी कंपनियां आपको झांसा नहीं दे सकेंगी। सरकार साबुन,
डिटरजेंट, बिस्किट और बेबी फूड जैसे 19 सामानों के लिए स्टैंडर्ड पैकेजिंग
के नियम लागू करने जा रही है। हालांकि नए नियम आपकी जेब पर थोड़े भारी पड़
सकते हैं। कंपनियां बाजार में अब 117 ग्राम या 96 ग्राम के ऐसे
बिस्किट के पैकेट आपको नहीं बेच पाएंगी।
ग्राहकों के साथ हो रही इस ठगी पर
कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं। बिस्किट, साबुन,
ब्रेड, बटर, कॉफी, चाय, बेबी फूड, घी, दाल, चावल, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक्स और
सीमेंट, डिटरजेंट जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड साइज में ही मिलेंगे।
इन 19 सामानों का बाजार में बेचने का वजन तय किया है। बिस्किट अब
आपको 25,60, 75, 100 ग्राम के पैकेट में ही मिलेगा। अब तक कंपनियां
प्रोडक्ट की लागत बढ़ने पर पैकेट की कीमत नहीं बढ़ाकर वजन कम कर देती थीं।
इससे ग्राहकों को कई बार ये पता नहीं चल पाता था कि उन्हें कितने वजन का
पैकेज मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनीलीवर के
मुताबिक उन्होंने चाय, साबुन और डिटरजेंट के पैक में बदलाव कर दिए हैं।
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