हमेशा के लिए सड़क नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी - सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC) के खिलाफ पिछले करीब दो महीने से शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इंकार कर दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में अब इस
मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. अदालत ने कहा है कि अगर इतने दिनों
इंतजार किया है तो एक हफ्ता और भी कर सकते हैं. जस्टिस संजय किशन कौल,
जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि इस मामले में पुलिस और सरकार को
पक्षकार बनाया गया है, ऐसे में उनकी बात सुनना जरूरी है. सर्वोच्च अदालत ने
दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
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