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हिन्दू पत्नी के लिए मुस्लिम युवक की SC से गुहार, NIA जांच के आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त 2017 (IMNB). सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली हिंदू महिला के साथ मुस्लिम पुरूष के विवाह से जुड़े मामले में एनआईए जांच का निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एनआईए जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश आर.वी रवींद्रन की देखरेख में होगी। आपको बात दें कि केरल हाईकोर्ट इस मामले में दोनों की शादी को रद्द कर चुका है। 


सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया कि वह जांच पूरी करे और उसे रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट ने कहा कि वह एनआईए की रिपोर्ट, केरल पुलिस के इनपुट मिलने के बाद और महिला से बात करने के बाद गौर करेगा। गौरतलब है कि पति शफीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि उसकी पत्नी को कोर्ट पेश किया जाए। शफीन का कहना है कि उसकी पत्नी उसके पिता की कस्टडी में है। उसने कोर्ट को बताया कि उसने 24 वर्षीय हिन्दू लड़की से शादी की थी जिसके बाद उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था।

वहीं लड़की के पिता ने कहा कि शफीन के गिरोह ने उनकी बेटी को जाल में फंसाया है और उसके बाद उसे शादी कर ली। उन्होंने बताया कि शफीन का आपराधिक रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के पीठ के समक्ष पिछली सुनवाई में पिता ने कहा कि एक दिन उनकी बेटी ने उनसे कहा कि वो सीरिया जाकर भेड़ पालन करना चाहती हूं जिसे सुनकर वह हैरान रह गए।

शफीन की अगस्त 2016 में एक मैरेज वेबसाइट में विज्ञापन देखने के बाद लड़की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों ने पिछले साल दिसंबर में शादी कर ली। जहान का आरोप है कि उसकी पत्नी के पिता ने उसे जबरन रोक रखा है। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में 24 मई को शादी को रद्द कर दिया था।