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नकली डीज़ल बेचने में पेट्रोल पम्प मालिक सहित तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

अल्हागंज 10 मार्च 2017. नकली डीज़ल के धन्धे मेें लिप्त गार्गी इंटरप्राईजेज पैट्रोल पम्प ततियारी अल्हागंज तथा टैंकर मालिक और उसके अज्ञात चालक के विरुद्ध क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत स्थानीय  पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पैट्रोल पम्प के मैनेजर तथा अन्य कर्मचारियों के नाम रिपोर्ट में न होने कि वजह से वे फिलहाल पुलिस की कार्यवाही से बच गये हैं।


जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी अमित चौधरी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7के तहत स्थानीय  पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। ज्ञात रहे तीन मार्च की सुबह तीन बजे राजीव गुप्ता का टैंकर क्षेत्र की गार्गी इंटरप्राईजेज पैट्रोल पम्प पर आया था। सफेद तेल को पैट्रोल पम्प के टैंक में भरने की प्रक्रिया चल रही थी । साथ ही मौके पर बरामद फ़िल्टर्ड जले मोबिल आयल को ड्रमों से बाल्टियों में भरकर पेट्रोल पम्प के टैंक में डाला जा रहा था, जिसकी सूचना गांव वजीरपुर के पूर्व प्रधान अजय प्रताप सिंह को प्राप्त हुई तो पूर्व ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने मौके पर आकर टैंकर तथा फ़िल्टर्ड जले मोबिल आयल के ड्रमों की घेरा बंदी कर ली। साथ ही 100 नम्बर डायल पुलिस को भी सूचना कर दी। 

ग्रामीणों ने पैट्रोल पम्प के मैनेजर मनोज शुक्ला को मौके पर से नहीं भागने दिया था। इसी बीच टैंकर के चालक व हेल्पर तथा पैट्रोल पम्प के दो अन्य कर्मचारी मौके से भाग गऐ थे। इस पूरे प्रकरण की सूचना जिलाधिकारी तथा पुलिस महानिरीक्षक को भी दे दी गई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम जलालाबाद तथा नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी अमित चौधरी एवं मापतोल के जिला प्रभारी बी.के मिश्रा ने मौके पर पहुँच कर सफेद मिट्टी का तेल और फ़िल्टर्ड जले मोबिल आयल के सैम्पल लिए थे। तेल के सैम्पल की जाँच करके उसे नकली डीज़ल बताया गया था ।

जिलाधिकारी के निर्दोष पर ही पैट्रोल पम्प के मैनेजर को पुलिस कस्टडी में रखने के लिए एसडीएम जलालाबाद ने कहा था। लेकिन रात के आठ बजे जिला पूर्ति अधिकारी ने पैट्रोल पम्प पर आकर उसके गोदाम तथा आफिस की सीले तुडवा दी थीं। जिसे लेकर पूर्व प्रधान अजय प्रताप सिंह और ग्रामीणों ने संदेह व्यक्ति करते हुऐ जिला पूर्ति अधिकारी की कार्यवाही का विरोध किया था। क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत गार्गी इंटरप्राईजेज पैट्रोल पम्प, टैंकर मालिक राजीव गुप्ता तथा अज्ञात टैंकर चालक के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पैट्रोल पम्प के मैनेजर तथा अन्य कर्मचारियों के नाम न होने कि वजह से उनको संदेह का लाभ मिला और वे पुलिस की कार्यवाही से बच गऐ।