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फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर एचडीएफसी बैंक से KCC लोन लेने वालों पर मुकदमा दर्ज

छत्तीसगढ़ 02 अक्टूबर 2016 (रवि अग्रवाल). रायगढ़ जिले मेें फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर ग्रामीणों के नाम से केसीसी (KCC) लोन लिये जाने संबंधी 05 शिकायतकर्ताओं द्वारा थाना चक्रधर नगर में दिए आवेदन-पत्र की जांच पर 08 व्यक्तियों के विरूद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया है।

थाने से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, माह मई 2016 में शिकायतकर्ता क्रमश: (1) हरिराम गोड पिता धनीराम गोड 70 वर्ष निवासी ग्राम सपनई. (2) बसंत राम पिता कोदाराम राठिया उम्र 67 वर्ष निवासी बलभद्रपुर. (3) गोवर्धन पिता नारायण माली उम्र 56 वर्ष निवासी अडबहाल. (4) लक्ष्मी प्रसाद पिता जगतराम सिदार उम्र 68 वर्ष निवासी सपनई. (5) टीकाराम पिता नारायण माली उम्र 52 वर्ष निवासी अडबहाल द्वारा रायगढ़ के थाना चक्रधर नगर में अनावेदक क्रमश: (1) दिलीप चौधरी निवासी देवगांव. (2) सुनील पटेल निवासी पिपरकोटा. (3) कैलाश पटेल निवासी टायंग कोतरा रोड. (4) चन्द्रिका प्रसाद बैसपाली कोतरा रोड. (5) आमालाल डनसेना निवासी बैसपाली कोतरा रोड. (6) राजाराम सारथी निवासी रेगडा. (7) उमेश महंत निवासी छोटे अतरमुडा. (8) दीपक माली निवासी बापूनगर. के विरूद्ध, इनके नाम से 'फर्जी ऋण पुस्तिका' तैयार कर 'एचडीएफसी (HDFC) बैंक' से 'केसीसी लोन' लेने का प्रयास किए जाने संबंधी शिकायत-पत्र थाने में दिया गया था।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि इन्हें इनके नाम से बैंक से ऋण निकाले जाने की जानकारी तब हुई जब एचडीएफसी बैंक के अधिकारी लोन के संबंध में जांच के लिये इनके घर पर आए। शिकायत जांच में पाया गया कि अनावेदकगण एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से आपसी षड़यंत्र कर 'फर्जी ऋण पुस्तिका' तैयार कर 'तहसील कार्यालय रायगढ़' से शिकायतकर्ताओं की भूमि का 'बी-1 नक्शा खसरा' छल से प्राप्त कर एचडीएफसी बैंक से केसीसी लोन आहरण करने के लिये प्रस्तुत किया गया था। जांच पर उपरोक्त तथ्य पाये जाने से शिकायतकर्ताओं के शिकायत-पत्र पर दिनांक 29.09.2016 को क्रमश: अपराध क्रमांक 316, 317, 318, 319, 320/16 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 511, 34 भादंवि दिलीप चौधरी व अन्य 7 के विरूद्ध थाने में नामजद दर्ज कर विवेचना में लिया गया।