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मालेगांव ब्लास्ट : साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 28 जून 2016 (IMNB). राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पिछले सप्ताह साध्वी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 28 जून की तारीख तय की थी। प्रज्ञा के परिवार वालों का कहना है कि वो एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट जाएंगे।

साध्वी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पिछले सप्ताह ही पूरी हुई थी, जिसके बाद अदालत ने 28 जून की तारीख मुकर्रर की थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछले आठ साल से साल 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के आरोप में जेल में बंद हैं। मामले की जांच कर रही एनआईए ने इसी साल दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साध्वी समेत छह आरोपियों को क्लीन चिट दी है। इसके बाद साध्वी के वकील ने जमानत की अर्जी दी।

मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से जमानत अर्जी के विरोध में दखल याचिका भी दायर है। मालेगांव बम धमाके में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 के करीब घायल हुए थे। तत्कालीन जांच एजेंसी एटीएस ने जांच में पाया कि बम लगाने के लिए जिस मोटर साइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो साध्वी के नाम पर थी। हालांकि साध्वी का कहना है कि धमाके के दो साल पहले से ही वह मोटर साइकिल रामचंद्र कलसांगरा इस्तेमाल कर रहा था। रामचंद्र कलसांगरा इस मामले में फरार आरोपी है।