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पूर्व रेल मंत्री एलएन मिश्रा हत्याकांड में 4 लोग दोषी करार

नईदिल्‍ली। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर दो जनवरी, 1975 को तत्कालीन रेलमंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या से संबंधित मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है। 40 सालों से यह मामला चल रहा था।
चारों दोषियों को 15 दिसंबर को कड़कड़डुमा कोर्ट सजा सुनाएगा। चारों को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत हत्या मामले में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चारों दोषियों को हिरासत में भेज दिया है ।इस मामले में पेशे से वकील रंजन द्विवेदी सहित आनंद मार्ग के चार सदस्यों के साथ आरोपी बनाया गया था। द्विवेदी के अलावा इस मामले में संतोषानंद अवधूत, सुदेवानंद अवधूत और गोपालजी अभियुक्त हैं। मामले की सुनवाई के दौरान इनमें से एक आरोपी की मौत हो गई।तत्कालीन रेल मंत्री मिश्र की हत्या के इस मामले में कुल 200 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की भी गवाही हुई है।ललित नारायण मिश्रा की हत्या के मामले में आरोपों के छींटे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी आए थे तब इस तरह की खबरें उड़ी थीं कि इस हत्या में इंदिरा गांधी का हाथ है। हालांकि यह बात कभी साबित नहीं हुई यहां तक कि आरोपियों में भी इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया था लेकिन आज भी राजनीतिक गलियारों में लोगों को यह कहते सुना जा सकता है कि इस हत्या में इंदिरा गांधी का हाथ था।