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एयरटेल और टाटा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

नई दिल्‍ली। भारतीय टेलीग्राफ कानून के तहत टेलिकम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट के लाइसेंस नियमों का उल्लंघन  व आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। मामला यहां के एक लोकल कोर्ट में आईटी और टेलिकम्यूनिकेशंस मिनिस्ट्री की शिकायत पर दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने भारती एयरटेल, टाटा कम्यूनिकेशन और सिंगापुर टेलिकम्यूनिकेशंस (एसटेल) के खिलाफ दिल्ली के एक कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। इन कंपनियों पर अवैध तरीके से लंबी दूरी की इंटरनैशनल सेवाएं (आईएलडी) मुहैया कराने का आरोप है। ऐसा करने से साल 2004 से लेकर अब तक कथित तौर पर सरकार को करीब 48 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही गई है। जब इस बारे में कंपनियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉमेन्ट करने से इनकार कर दिया। भारती एयरटेल ने जहां मामले में कोई कॉमेन्ट नहीं किया वहीं टाटा कम्यूनिकेशंस ने कहा कि वह अटकलों पर कॉमेन्ट नहीं करेगा। एफआईआर में कहा गया है कि सिंगापुर की कंपनी ने आईएएलडी सेवाएं मुहैया कराने के लिए जरूरी लाइसेंस लिए बिना भारतीय ग्राहकों को इसकी सुविधा दी। सूत्रों ने कहा कि कंपनियों द्वारा ऐसा किए जाने से असल में कितना नुकसान हुआ है इसका पता हिसाब करने से ही चल पाएगा।