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लो आ गया गुटखे का जुगाड़, 2 रू में लीजिये पूरा मजा

नई दिल्‍ली । दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर को गुटखे पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया था, जिसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज, ढुलाई और डिस्प्ले पर भी पूरी तरह रोक लग गई।गुटखे की पाबंदी को लेकर जिस कानून का सहारा लिया गया, गुटखा कंपनियों ने उसका बड़ी आसानी से तोड़ निकाल लिया है। नए कानून के मुताबिक, जिस पान मसाले में तंबाकू या निकोटिन होगा, उसकी बिक्री पर पूरी तरह बैन होगा। गुटखे पर यह रोक नए 'फूड सेफ्टी एक्ट' के तहत लगाई जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए गए खाद्य पदार्थों के लिए छह महीने तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ के कारण मौत होने पर अधिकतम सात साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। बताते हैं कि गुटखा कंपनियों ने जो खेल किया है, उसके अनुसार उन्होंने अपने गुटखे में से तंबाकू व निकोटिन को निकालकर उसे सादा बना दिया है और तंबाकू का पाउच अलग से तैयार कर उसे मार्केट में उतार दिया है। कानून में सीधे तौर पर तंबाकू या खैनी बेचने पर प्रतिबंध नहीं है।
बताते हैं कि गुटखा बेचने वाली तीन कंपनियां अभी अपने इस 'नए माल' को चुपके-चुपके बाजार में उतार रही हैं। पनवाड़ी बता रहे हैं कि इस माल का उन्हें पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है। हकीकत यह है कि ये कंपनियां सरकार के रुख पर नजर रखे हुए हैं कि वहां से क्या रिएक्शन आता है। दूसरी तरफ, फूड सेफ्टी विभाग के एक आला अधिकारी ने कहा, गुटखा कंपनियों के इस गड़बड़झाले पर विधि विभाग से राय ली जाएगी, उसके बाद जल्द फैसला लिया जाएगा।

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