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शाहजहांपुर - हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद

शाहजहांपुर 10 अक्टूबर 2015 (अमित बाजपेई). अपर जिला न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने हत्या के मुकदमें में तीन सगे भाइयों और उनके पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दस - दस हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।
प्राप्‍त जानकारी के अनुसार अनिल कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 29 सितंबर 2011 को चाची गुड्डी देवी व पडोसी के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। 30 सितम्बर को गांव में ही इस मामले की पंचायत हो रही थी पंचायत में बरेली के थाना भुता के रावल पुर गांव से आई मौसी लज्जावती व मौसेरा भाई अनिल कुमार भी बैठा हुआ था इस बीच दोपहर १२ बजे गांव के पुत्तूलाल के बेटे सुरेन्दर पाल गंगवार, नरेश पाल, राकेश कुमार, विमल कुमार अपनी लाइसेंसी बंदूक व तमंचा लेकर आये और जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गोली मौसेरे भाई अनिल कुमार व मौसी लज्जावती के लगी ।

दूसरे दिन इलाज के दौरान अनिल कुमार की मौत हो गयी। पुलिस ने इस मामले में धारा 307 व 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट को न्यायालय भेजा था । न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की बहस सुनकर सहायक शासकीय अधिवक्ता नथ्थूलाल के विधिक तर्को से सहमत होते हुये अभियुक्त सुरेन्द्र पाल, राकेश कुमार, नरेश पाल व विमल कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।