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वृद्ध महिला ने लगाया SDM सरोजनीनगर पर पक्षपात करने का आरोप

लखनऊ 13 जून 2019 (महेश प्रताप सिंह). सरोजनीनगर निवासी एक वृद्ध महिला ने आज पत्रकार वार्ता कर SDM सरोजनी नगर पर गैर कानूनी ढंग से रिकॉल हो चुके ऑर्डर के आधार पर निर्देश देने का गम्‍भीर आरोप लगाया। महिला ने पत्रकारों को बताया कि SDM सरोजनी नगर पहले भी पक्षपात पूर्ण कार्यवाही कर चुके हैं और अब पुन: एक पक्षीय आदेश पारित करके उनके मकान के फर्जी दावेदार को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।


लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके की रहने वाली वृद्धा अम्बिका तिवारी का कहना है कि धारा 145 के अंतर्गत मकान को लेकर ऑर्डर रिकॉल होने के बावजूद SDM सरोजनीनगर ने तहसीलदार को उनक घर खाली कराने के गैरकानूनी निर्देश दिये। बताते चलें कि इससे पूर्व इन्‍ही अम्बिका तिवारी के मकान के लिए SDM सरोजनीनगर के पास चल रहे केस में दिनांक 28 सितम्बर 2018 पेशी की तारीख देकर सितम्बर महीने की 7 तारीख (बैक डेट) में मकान के फर्जी दावेदार ड्राइवर संजय शुक्ला के पक्ष में जजमेंट पास करने को लेकर SDM सरोजनीनगर मीडिया की सुर्खियों में रहे थे और मीडिया हस्तक्षेप की वजह से केस रिकॉल किया गया था।


गैर कानूनी व असंवैधानिक तरीके से SDM के द्वारा एक पक्षीय फैसला करने व उसके खिलाफ किसी तरह की कोई सुनवाई न होने पर पीड़िता अम्बिका तिवारी ने न्याय के लिए प्रेसवार्ता कर आज मीडिया के माध्यम से बताया की भवन संख्या 590 H1/736 पीजीआई स्थित है, जिसका फर्जी दावेदार ड्राइवर संजय शुक्ला है। धारा 145 के अंतर्गत चल रहे इस केस में पीड़िता की सुनवाई न करके, मनमाने ढंग से फर्जी दावेदार के पक्ष में असंवैधानिक तरीके से एक पक्षीय फैसला सुनाने को लेकर 29/09/2018 को पीड़‍िता को मीडिया का काफी सहयोग प्राप्त हुआ था। इस जजमेंट को लेकर हुई मीडिया कवरेज के कारण SDM को जजमेंट ऑर्डर रिकॉल करना पड़ा था। अब पुनः अपने पक्ष में किसी तरह की सुनवाई न होने व रिकॉल ऑर्डर के आधार पर गैर कानूनी ढंग से दिए गए निर्देश को लेकर पीड़‍िता बेहद परेशान है और न्याय के लिए दर-दर भटक रही है।


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