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हाईकोर्ट ने दिए रेव-3 मल्टीप्लेक्स को तुरंत गिराने के निर्देश

कानपुर 26 मार्च 2019 (पुनीत निगम). आरटीआई एक्टिविस्ट और समाजसेवी रॉबी शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है. कोर्ट में उनकी लंबी लड़ाई रंग लाई, हाईकोर्ट ने जागरण समूह की संपत्ति रेव-3 मल्टीप्लेक्स को तुरंत गिराने के निर्देश दिए हैं. कथित रूप से जागरण समूह के मालिकाना हक वाली संपत्ति रेव थ्री के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है. 


जानकारी के अनुसार कोर्ट ने रेव थ्री के विवादित हिस्से को गिराने का आदेश देने की बात कही है. रॉबी शर्मा ने इस बाबत जनहित याचिका दायर की थी. आरोप है कि रेव - 3 के मालिकों ने शमशान घाट की जमीन और एक तरफ की पूरी सड़क पर कब्जा कर रेव थ्री मल्टीप्लेक्स का निर्माण किया है. 

इस बाबत रॉबी शर्मा ने अपने फेसबुक वॉल पर भी लिखा है -

Robby Sharma : The Honorable High Court at Allahabad has on 25 march 2019 directed State of Uttar pradesh and KDA to immediately without any delay demolish Rave 3 multiplex and restore the Ayurvedic garden at the cost of Rave 3 people. 15 lakh cost has also been imposed on them. The judgment was delivered in PIL no. 20999 of 2002 in which I was also a petitioner. Judgment delivered by bench of honorable justice Sudhir Agarwal and honorable justice Ajit kumar on 25 March 2019.


राबी शर्मा ने बताया कि उनकी रिट पीआईएल-20999, वर्ष 2002 में रेव-3 पर हाईकोर्ट के 25 मार्च 2019 के फैसले को पूरा पढ़ने पर उसमें तत्कालीन भाजपा सरकार, लालजी टंडन, मुख्यमंत्री के सचिव आदि की संलिप्तता का जिक्र भी दिखता है. श्री शर्मा का आरोप है कि इन लोगों ने रेव-3 के अवैध निर्माण कार्य में अप्रत्याशित रुचि दिखाते हुए अवैध निर्माणकर्ता की मदद की. वैसे तत्कालीन डीएम बीएस भुल्लर, जो आज कल डायरेक्टर जनरल सिविल एविशन हैं और तत्कालीन उपाध्यक्ष केडीए उपाध्‍यक्ष आदि सभी का रोल बहुत निंदनीय था. डीएम ने तो अपने पत्र जो रेव-3 के कहने पर शासन को लिखे, उनकी प्रतियों पर दस्तखत करके, इन्हें थमा दिए जबकि डिस्पैच नंबर तक नहीं पड़ा था। 


श्री श्‍ार्मा ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं ये पत्र रेव-3 वालों ने खुद अपने यहां से टाइप करा कर डीएम के दस्तखत कराये थे। जिन्‍हें बाद में डिस्पैच नंबर डाल कर सीधे शासन को भेजा गया। आरोप है कि आक्शन में शामिल रेव-3 की दो सहयोगी फर्मों ने तो ड्राफ्ट की जगह एक एक करोड़ के चेक लगाये। ऐसी निविदा किसी भी प्रकार से स्वीकार ही नहीं की जा सकती। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो याचिका में हैं। रेव इंटरटेनमेंट को आवंटन से कुछ समय पहले ही भूमि हथियाने को इनकार्पोरेट किया गया था।



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