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अल्हागंज - शाखा प्रबंधक को धमकाने के आरोप में युवक गिरफ्तार

अल्हागंज 27 सितम्बर 2017.  क्षेत्र की बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा रघुनाथपुर के शाखा प्रबंधक के साथ मारपीट करने तथा धमकी देने के आरोप में एक युवक  को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दूसरी तरफ़ आरोपी के पिता ने शाखा प्रबंधक पर 5 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

पुलिस को दी गई तहरीर मे शाखा प्रबंधक शिवसरन दीक्षित ने बताया कि क्षेत्र के गांव बजीरपुर निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र राजवीर सिंह के नाम 3 लाख रुपये का कृषि ऋण था जिस पर 80 हजार रुपये का ब्याज बकाया हो गया था। जिसे जमा न करने पर खाता NPA हो गया। इसी बावत उन्होनें नरेन्द्र आदि को बैंक बुलाकर बकाया कुल ऋण 3 लाख 80 हजार जमा करने के लिए कहां था। इसी से नाराज होकर नरेन्द्र के भाई शिवेन्द्र ने उसके साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज और धमकी दी। शाखा प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए शिवेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया।

दूसरी तरफ गिरफ्तार हुए युवक के पिता राजवीर सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर मे बताया कि उसका तथा उसकी पत्नी कमला देवी के नाम से बैंक की रघुनाथपुर की शाखा मे खाते है। जिसमें शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होने पर मिला फंड आदि खाते मे जमा कर दिया था। वर्ष 2014 मे उसके पुत्र नरेन्द्र सिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए इसी बैंक मे पत्रावली तैयार करवाई थी। कुछ दिनो बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक अखिलेश ने उसके पुत्र की पत्रावली निरस्त हो जाने की सूचना दी थी। बताते है। रक्षा बंधन के पूर्व बैंक से एक नोटिस उनको प्राप्त हुआ था। जिसमें बकाया ऋण तत्काल जमा करने के लिए कहां गया था। 

जबकि राजवीर सिंह का कहना था कि उनके पुत्र नरेन्द्र सिंह ने कोई बैंक ऋण नहीं लिया था। बैंक ऋण के लिए पत्रावली जरुर तैयार करवाई थी। जिसे बैंक द्वारा निरस्त कर दिया गया था। पुत्र पर बकाया बैंक ऋण होने की सूचना मिलने पर वह वही गस खाकर गिर पडा। राजवीर सिंह का आरोप है कि तत्कालीन  शाखा प्रबंधक अखिलेश ने उनके खाते मे जमा 1 लाख 93 हजार 794 रुपये में से काफी धन फर्जी रुप से निकाल लिया। शाखा प्रबंधक अखिलेश अब कलान में कार्यरत हैं। 

राजवीर सिंह का यह भी  आरोप है कि बुधवार को जब वह बैंक शाखा मे वर्तमान शाखा प्रबंधक शिवसरन दीक्षित से मिले और उनसे पूरी जानकारी माँगी तब उन्होंने नाराज़ होकर गाली गलौज किया और उनके पुत्र शिवेन्द्र के विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी। लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को धारा 332, 353, 504, 506 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।