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सुप्रीम कोर्ट ने की जमानत रद्द, शहाबुद्दीन ने किया सीवान जिला अदालत में सरेंडर

दिल्‍ली 30 सितम्‍बर 2016. सुप्रीम कोर्ट ने आज शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया है, अदालत ने शहाबुद्दीन को तुरंत जेल भेजने का निर्देश दिया है। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में गए थे। इसके बाद आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने आज सीवान जिला अदालत में सरेंडर कर दिया। शहाबुद्दीन ने कहा कि अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने सरेंडर किया है।

वकील प्रशांत भूषण ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलों (चंदा बाबू और बिहार सरकार की तरफ से दाखिल) को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार को आदेश दे दिया गया है कि शहाबुद्दीन को तुरंत जेल भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि उसकी जमानत का फैसला रद्द किया जाता है। प्रशांत ने यह भी बताया कि कोर्ट ने राजीव रोशन केस का ट्रायल भी जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही है। इस मामले पर बिहार सरकार के पूर्व रवैये के बारे में बोलते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य सरकार के ढुलमुल रुख का शहाबुद्दीन को फायदा मिला।

शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हालांकि पहले-पहल प्रशांत भूषण ने ही की थी। इसके बाद नीतीश सरकार की ओर से कहा गया था कि वह भी जमानत खारिज करने की अपील करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार अभी तक क्यों सो रही थी ? हर मामले में शहाबुद्दीन को जमानत मिलती रही और अब अंतिम मामले में जब जमानत मिल गई, तब सरकार कोर्ट पहुंची है। गुरुवार को शहाबुद्दीन के वकील शेखर नाफाडे ने प्रदेश सरकार पर इस केस से जुड़े ट्रायल को लटकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के 17 महीने बाद तक उनके मुवक्किल को चार्जशीट की कॉपी नहीं दी गई थी। हालांकि नाफाडे ने कोर्ट को इससे जुड़ा कोई हलफनामा नहीं सौंपा ।