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व्हाट्सएप पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

नई दिल्ली, 29 जून 2016 (IMNB). सुप्रीम कोर्ट मोबाइल चैट एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा के आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव ने इसको लेकर प्रतिबन्ध की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि व्हाट्सएप के संदेश गोपनीय कोड में तब्दील हो जाते हैं जिसे आतंकवादी संवाद के लिए प्रयोग कर सकते हैं। संदेशों का एंक्रिप्शन इतना मुश्किल है कि सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं इन्हें नहीं पढ़ सकतीं।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने याचिका में कहा है कि व्हाट्सएप ने अप्रैल में एंक्रिप्शन संदेशों की शुरुआत की थी। इससे अब हर संदेश 256 बिट के कठिन कोड में बदल जाता है, जिसे तोड़ना मुश्किल है। यहां तक कि व्हाटसएप भी इन कोड को तोड़ने में सक्षम नहीं है क्योंकि इसके पास इसे तोड़ने की कुंजी नहीं है। उन्होंने कहा कि संदेशों की गोपनीयता के कारण आंतकवादी व अपराधी आसानी से देश को नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य मेसेजिंग साइटें जैसे वाइबर, हाइक तथा सिक्योर चैट भी एंक्रिप्शन प्रयोग कर रहे हैं।