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उबेर कैब रेप केस : ड्राइवर शिव कुमार यादव को दोषी ठहराया गया

नई दिल्ली 20 अक्टूबर 2015 (IMNB). दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उबर कैब के एक चालक को 25 वर्षीय एक महिला एग्जीक्यूटिव के साथ पिछले साल अपनी टैक्सी में बलात्कार करने और उसकी जान को खतरे में डालने का दोषी ठहराया। चालक को अधिकतम सजा उम्र कैद की हो सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 32 वर्षीय शिव कुमार यादव को भारतीय दंड संहिता के तहत उन सभी अपराधों का दोषी ठहराया जिनके आरोप उस पर लगाए गए थे।

इनमें महिला के साथ बलात्कार करते हुए उसकी जान खतरे में डालने, विवाह के लिए बाध्य करने के इरादे से उसका अपहरण करने, आपराधिक तरीके से उसे धमकाने और उसे चोट पहुंचाने के आरोप भी शामिल हैं। न्यायाधीश ने कहा कि शिव कुमार (उसके खिलाफ लगाए गए) सभी आरोपों का दोषी है। उसे दी जाने वाली सजा के अनुपात पर दलीलें 23 अक्तूबर को सुनी जाएंगी। उबर कैब में महिला से बलात्कार की यह घटना 11 माह पहले हुई थी जिसके बाद रेडियो टैक्सी के कामकाज पर सबका ध्यान आकर्षित हो गया था। अपराधों के लिए यादव को अधिकतम सजा उम्रकैद की हो सकती है। 

दोषी चालक यादव न्यायिक हिरासत में है और आज अदालत कक्ष में अपनी पत्नी, अभिभावकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौजदू था। अदालत ने सात अक्तूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिछले साल पांच दिसंबर की रात को यह घटना हुई थी जब गुड़गांव में फायनेन्स एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करने वाली पीड़ित कार्यालय से इंद्रलोक स्थित अपने आवास जा रही थी। आरोपी को सात दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 28 गवाहों को पेश किया था। यादव ने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें ‘झूठा’ बताया था।