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घरेलू हिंसा के मामले में 'आप' नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली 10 सितंबर 2015 (IMNB). दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज की है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण-पश्चिम) दीपेंद्र पाठक ने बताया कि बुधवार शाम द्वारका उत्तरी थाने में आईपीसी की धाराओं- 307,498(ए), 323 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

प्राथमिकी विधायक और उनकी पत्नी के बीच सुलह के चार प्रयासों के विफल होने और लिपिका द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने के बाद दर्ज हुई है कि पुलिस को अब 'आप' विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक अदालत ने 7 जुलाई को भारती द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि आवेदन समय पूर्व दायर किया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। लिपिका ने दिल्ली महिला आयोग के समक्ष 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि 2010 में शादी के समय से ही उनके पति दुर्व्यवहार करते रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में पुलिस से भी शिकायत की थी। संपर्क किए जाने पर लिपिका ने कहा कि अभी उन्हें भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने अब तक पुलिस से नहीं सुना है और इस बात से अवगत नहीं हूं कि प्राथमिकी मेरी शिकायत पर दर्ज की गई है।