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गुजरात सरकार के विवादित आतंकवाद विरोधी बिल को मोदी सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली 24 सितंबर 2015 (IMNB). गुजरात सरकार के विवादित आतंकवाद विरोधी कानून को मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी है. पिछली यूपीए सरकार ने तीन बार इस प्रस्तावित कानून को खारिज कर दिया था. 2001 में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यह कानून पेश किया था. गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मंत्रालय ने गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधक बिल 2015 को पास कर दिया है.
मं‍त्रालय ने इसे आगे की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति के सचिवालय भेज दिया है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा. गृह मंत्रालय के अधि‍कारियों के मुताबिक, राजनाथ सिंह का मानना था कि आतंकवाद और संगठित अपराध से लड़ने के लिए गुजरात को अधि‍कार देने में काफी देर हुई है. अधि‍कारियों ने बताया कि आम तौर पर गृह मंत्रालय की सिफारिशें राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं. इससे पहले संवैधानिक वैधता के आधार पर इस बिल को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और एपीजे अब्दुल कलाम ने नामंजूर कर दिया था.