Breaking News

शाहजहाँपुर - हत्‍या के प्रयास में 2 लोगों को सात साल की सजा व जुर्माना

24 सितंबर 2015 शाहजहाँपुर (अमित बाजपेई). अपर जिला न्यायाधीश शैलेंद्र पांडेय ने हत्या के प्रयास के मुकदमें में दो अभियुक्तों को सात सात साल कारावास व जुर्माना की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त सर्वेश व अजय पर 23 - 23 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है ।
प्राप्‍त जानकारी के अनुसार थाना बंडा के गाँव बंसतापुर निवासी त्रिलोक सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 सितंबर 2009 को उसका बेटा बलवीर सिंह अपनी कार की गैस किट सही कराने पुवाया गया था। वापस आते समय गाँव शिवनगरा के पास फार्म में जानवरों द्वारा नुकसान होने की आशंका पर कच्चे रास्ते पर जा रहा था तभी रात नौ बजे तीन चार अज्ञात लोगों ने उसके बेटे बलवीर को धार दार हथियार से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवेचना के दौरान गाँव शिव नगरा के बड़े , छोटे , सर्वेश और अजय के नाम प्रकाश में आने पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा । न्यायाधीश ने अभियुक्त सर्वेश व अजय को सात साल कारावास व 23 - 23 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है ।