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शाहजहाँपुर- हत्या के केस में सगे भाइयों को उम्र कैद

शाहजहाँपुर 10 जुलाई 2015. अपर जिला न्यायाधीश भानुदेव शर्मा ने हत्या के एक मुकदमे में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा से दंडित किया है । इन मुल्‍िजमों ने पांच वर्ष पूर्व गाडी ख्‍ाडी करने के विवाद में एक आदमी की गोली मार कर हत्‍या कर दी थी।
प्राप्‍त जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली के मोहल्ला बृज बिहार कालोनी निवासी आनंद प्रताप सिंह (पंकज) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की वह अपने पिता जयद्रथ सिंह ,सुनील एवं रमेश सिंह के साथ 30 मार्च 2010 को मुण्डन संस्कार के बाद मेहमानों को छोड़ कर वापस आ रहे थे कि रात 11 बजे करीब मंदिर के पास बोलेरो जीप रास्ते मे खडी थी, गाड़ी को हटाने के लिए उसके पिता ने कहा ही था कि मोहल्ले के बासुदेव वर्मा के बेटे बिकास वर्मा ,विनय और आकाश गाड़ी से नीचे उतर आये और गालियाँ देने लगे। विरोध करने पर तीनों ने रिवाल्वर व रायफल से फायर मारकर उसके पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया व उसे भी एक गोली लगी। जिला अस्पताल में डाक्टरों ने जयद्रथ को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद मामले को न्यायालय भेजा। न्यायाधीश ने मुकदमे का सत्र परीक्षण कर अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर सरकारी वकील संजय सिंह तोमर के विधिक तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त विकास व विनय वर्मा को आजीवन कारावास व 62-62 हजार रूपए जुर्माना की सजा से दंडित किया। वहीं अभियुक्त आकाश वर्मा के नाबालिग होने की वजह से उसकी पत्रावली को किशोर न्यायालय भेजा गया है।

(अमित बाजपेई)