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केजरीवाल को झटका, केंद्र ने कहा एलजी के पास हैं सारे अधिकार

नई दिल्‍ली 22 मई 2015. दिल्ली के मुख्य कार्यकारी सचिव पद पर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों को लेकर हुए टकराव को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है।
इस नोटिफिकेशन से अफसरों के तबादले और नियुक्तियों को लेकर केजरीवाल को करारा झटका लगा है। गृहमंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। इस नोटिफिकेशन में उप राज्यपाल को दिल्ली शासन का प्रमुख बताया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि उप राज्यपाल का दिल्ली पुलिस पर पूरा अधिकार है। भूमि व कानून एवं व्यवस्था से संबंधित मामले भी उनके ही पास हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी फैसले के लिए उपराज्यपाल को विश्वास में लेना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर उपराज्यपाल के अधिकार स्पष्ट किए हैं। इस अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि एलजी को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का पूरा अधिकार है और वह ‘चाहें तो’ मुख्यमंत्री से सलाह ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आर्टिकल 239(एए) का हवाला देते हुए कहा है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का प्रशासन केंद्र के हाथ में होता है।


(IMNB)