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हाईकोर्ट ने सलमान की सजा पर लगाई रोक, अभी जेल नहीं जाएगा 'दबंग'

मुंबई 08 मई 2015. बंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर आज रोक लगा दी, जिसमें उन्हे पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय ने सलमान खान की जमानत याचिका पर सुबह सवा ग्यारह बजे पुन: सुनवाई करते हुए सलमान खान की जमानत अवधि को बढ़ा दिया और सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा पर स्थगन आदेश दिया।
न्यायमूर्ति अभय टिप्से ने दोनो पक्षों की बात सुनने के बाद सलमान खान की दो दिन की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया और सजा पर स्थगन आदेश दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सलमान को दी गई अंतरिम जमानत रद्द करने संबंधी याचिका को मंजूरी दे दी है। यह याचिका अखिलेश चौबे की ओर से वकील वी. मिश्रा ने गुरुवार को दायर की। अखिलेश का आरोप है कि बांबे हाईकोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में सलमान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना दिया। यह याचिका चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपी गई। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में दिशा-निर्देश बनाए जाने की भी मांग की। उसका कहना था कि अन्य लोगों को भी उस तरह से दो दिन की जमानत न मिल सके जैसे बांबे हाईकोर्ट से सलमान को मिल गई। इस अर्जी की सुनवाई के लिए खंडपीठ ने तारीख मुकर्रर नहीं की है। हालांकि माना जा रहा है कि अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। सलमान को कोर्ट ने बुधवार को पांच साल की सजा सुनाई थी।

(IMNB)