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कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह को बड़ी राहत

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें बतौर आरोपी समन किए जाने पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मनमोहन सिंह के अलावा उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख के समन पर भी रोक लगा दी गई है।
इसके साथ कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की वैधता कितनी है। मनमोहन सिंह के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी की पीएम के पास कई अधिकार हैं और उनके फैसले को गैरकानूनी करार नहीं दिया जा सकता। इस याचिका में कहा गया था कि तालाबीरा कोल ब्लॉक आवंटन के पीछे आपराधिक इरादा नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधी क़ानून के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये महज एक प्रशासनिक फैसला था, जिसे एक लंबी प्रक्रिया के तहत लिया गया। विशेष अदालत ने 11 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और तीन और लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी किए और 8 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। मनमोहन सिंह के वकीलों अश्विनी कुमार और के टी एस तुलसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर स्टे लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

(IMNB)