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उच्चतम न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66 ए को निरस्त किया

नयी दिल्ली।अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले अपने एक ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने आज साइबर कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया जो वेबसाइटों पर कथित ‘अपमानजनक’ सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता था।
विदित हो कि आईटी अधिनियम की धारा 66 ए जो वेबसाइटों पर कथित ‘अपमानजनक’ सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती थी, के दुरोपयोग की कई घटनायें हाल ही में सामने आयीं थी।

(भाषा)