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कोयला अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर HC ने केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्‍ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीवीके पावर लिमिटेड की याचिका पर केंद्र सरकार से आज जवाब मांगा है। जीवीके पावर ने विभिन्न आवंटियों को देय भुगतान के निर्धारण के संबंध में कोयला अध्यादेश, 2014 में किए गए प्रावधानों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर 23 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने यह भी कहा कि झारखंड में तोकीसुद उत्तरी कोयला ब्लाक की नीलामी जीवीके की याचिका पर अंतिम फैसला आने के बाद की जाएगी। उल्लेखनीय है कि तोकीसुद उत्तरी कोयला ब्लाक का आवंटन पूर्व में जीवीके को किया गया था, लेकिन सु्प्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल अगस्त में इसे रद्द कर दिया गया था। हालांकि, कंपनी को 31 मार्च, 2015 तक खान के परिचालन करने की अनुमति दे दी गई थी क्योंकि यह कोयला खान पहले से ही परिचालन में थी।